शुक्रवार शाम 04:24 पर जेएम फरेन्दा न्यायालय ने छेड़खानी और गाली-गलौज के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। मामला पुरन्दरपुर थाने में दर्ज अपराध संख्या 1171/2011 से संबंधित है, जिसमें धारा 354 व 504 आईपीसी के तहत सुनवाई चल रही थी।
न्यायालय ने अभियुक्त देवीलाल पुत्र भरत, निवासी सुरपार टंगिया थाना पुरन्दरपुर को दोषी पाते हुए 1 दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।




