JM फरेंदा ने बुधवार को सार्वजनिक स्थल पर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर गंभीर चोट पहुंचाने के एक पुराने मामले में फैसला सुनाया। जानकारी के अनुसार, फरेंदा थाने पर दर्ज अपराध संख्या 219/2000, धारा 279, 337 और 338 आईपीसी के तहत आरोपी राम सिंह पुत्र राम नरेश सिंह, निवासी ककराखोर बेलीपार थाना बेलीपार, जनपद गोरखपुर को दोषी पाया गया।
न्यायालय ने आरोपी को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई, साथ ही 2500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि आरोपी अर्थदंड अदा नहीं करता है, तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

