बुधवार शाम 04:45 पर JM फरेंदा ने अवैध रूप से जंगल से लकड़ी काटकर ले जाते हुए पकड़े गए आरोपी को सजा सुनाई है। यह मामला पुरन्दरपुर थाने में अपराध संख्या 13/2003 के तहत धारा 379/411 आईपीसी व 26 वन अधिनियम में दर्ज किया गया था।मामले में अभियुक्त मंजा उर्फ मनोज पुत्र विगाडू निवासी सेमरहनी टोला वन टांगिया थाना पुरन्दरपुर को दोषी पाया गया। न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि व एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है।इसके साथ ही 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
Maharajganj News: JM फरेंदा ने अवैध लकड़ी कटान मामले में आरोपी को सुनाई सजा
Published On:
👁️
Loading...

News Desk
नमस्कार, MRJNews.in पर आप का स्वागत है। हमारा उदेस्य है आप को उत्तर प्रदेश महराजगंज जिले से जुड़ी ताज़ा खबरें प्रदान करना है, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। अगर हमारे द्वारा दिए गए खबर में कोई त्रुटि होती है तो आप हमसे बेझिझक संपर्क कर सकते है Whatsapp 7754835841 के जरिए धन्यवाद।
For Feedback - ask.mrjnews.in@gmail.com
