अम्बरीष शर्मा राज्य ब्यूरो एम आर जे न्यूज महराजगंज
महराजगंज। जनपद में सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सिसवा थाना कोठीभार क्षेत्र में ब्लैक फिल्म और अवैध हूटर लगे वाहनों के खिलाफ व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कई वाहनों का चालान कर नियमानुसार कार्रवाई की गई।
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान का नेतृत्व स्वयं थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार वर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार वर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। ब्लैक फिल्म और अवैध हूटर लगाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। ऐसे वाहनों का उपयोग कई बार पहचान छिपाने और नियमों की अनदेखी करने के लिए किया जाता है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
दृश्यता मानकों का पालन अनिवार्य
थानाध्यक्ष ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार वाहन की आगे और पीछे की विंडशील्ड में कम से कम 70 प्रतिशत तथा साइड विंडो में 50 प्रतिशत दृश्यता (वीएलटी) होना अनिवार्य है। निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
ब्लैक फिल्म पूरी तरह प्रतिबंधित
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की बाहरी ब्लैक फिल्म लगाना प्रतिबंधित है। केवल वाहन निर्माता कंपनी द्वारा लगाए गए टिंटेड ग्लास, जो निर्धारित मानकों के अनुरूप हों, वैध माने जाएंगे।
उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) के तहत पहली बार नियम उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान है, जबकि बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ लाइसेंस निलंबन सहित कठोर कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा अवैध हूटर और सायरन का उपयोग भी पूरी तरह गैरकानूनी है, जिस पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है।
जागरूकता के साथ सख्ती का संदेश
अभियान के दौरान पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहा और संदिग्ध वाहनों की गहन जांच की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से जहां आम लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ी है, वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों में खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि “नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और सड़क सुरक्षा में अपना योगदान दें।”









