यूपी पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट सख्त, समय पर चुनाव कराने के दिए निर्देश

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मुन्ना अन्सारी सम्पादक एम आर जे न्यूज महराजगंज 

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों में हुई देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को कड़ी टिप्पणी करते हुए भविष्य में समय पर चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि पंचायत लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण जमीनी इकाई है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव संबंधी सभी तैयारियां, जैसे मतदाता सूची का पुनरीक्षण, आरक्षण प्रक्रिया और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं, निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाएं। इससे मतदाताओं और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव में देरी का सीधा असर विकास कार्यों और स्थानीय प्रशासन पर पड़ता है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग को समय रहते चुनाव कार्यक्रम तय कर सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करनी चाहिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि भविष्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होगी। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है।

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