जावेद अख्तर सह सम्पादक एम आर जे न्यूज महराजगंज
महराजगंज/कोठीभार: कोठीभार थाना क्षेत्र के घोड़नर गांव के रहने वाले सुनील पुत्र अमरनाथ ने पड़ोसी जिले के एक व्यक्ति पर अपने ट्रैक्टर का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर इंश्योरेंस कंपनी से अनुचित लाभ लेने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले में न्यायालय के आदेश पर कोठीभार थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है।
क्या है पूरा मामला:
वादी सुनील के अनुसार 11 दिसंबर 2019 को आरोपी यशवंत पटेल पुत्र राजबली पटेल निवासी पकड़ीयार, सिन्दुरिया का ट्रैक्टर नम्बर यूपी 56 1330 जो इंश्योर्ड नहीं था, से एक दुर्घटना हो गई जिसमें रजनीश शुक्ला नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी।
आरोप है कि दुर्घटना से बचने और क्षतिपूर्ति पाने के लिए यशवंत पटेल ने अवैध साजिश के तहत अपने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर यूपी 56 1330 के स्थान पर वादी सुनील के ट्रैक्टर यूपी 56 AR 7349 को साजिशन निषिद्ध कर दिया और बेचीनामा स्टैम्प संख्या 11 ई 102774 पर कूटरचना कर बीमा कंपनी में क्लेम ले लिया।
पीड़ित ने पहले थाने पर और फिर पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी, लेकिन कार्रवाई न होने पर उसने न्यायालय में प्रकीर्ण वाद संख्या 1619/2026 दाखिल किया। न्यायालय श्रीमान सिविल जज (अवर खण्ड) तृतीय महराजगंज के आदेश पर कोठीभार पुलिस ने FIR दर्ज की है।
केस दर्ज:
कोठीभार थाने में दिनांक 01/10/2026 को FIR No. 0305/2026 के तहत IPC की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी के तहत आरोपी (1) यशवंत पटेल पुत्र राजबली पटेल और (2) कामेश्वरी देवी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
थानाध्यक्ष कोठीभार अखिलेश वर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज कर विवेचना उप-निरीक्षक विनीत कुमार यादव को सौंपी गई है।









