शुक्रवार शाम 5:00 बजे जेएम फरेंदा की अदालत ने बृजमनगंज थाने से जुड़े दहेज उत्पीड़न मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। यह मामला अपराध संख्या 108/1998 से संबंधित है, जिसमें धारा 323, 498ए IPC तथा डीपी एक्ट के तहत सुनवाई चल रही थी।
न्यायालय ने राम शंकर पुत्र राम लखन निवासी दुबौलिया टोला पंडित पुरवा को दहेज के लिए मारपीट और प्रताड़ित करने का दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा के साथ 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी अर्थदंड अदा नहीं करता है तो उसे 30 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।


