अम्बरीष शर्मा राज्य ब्यूरो उत्तर प्रदेश एम आर जे न्यूज महराजगंज
दिल्ली।दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप कांड में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी है। उन्हें 15 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। सेंगर को दिल्ली में ही रहना होगा और पीड़िता के 5 किमी के दायरे में नहीं जाना होगा। उन्हें अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करना होगा और हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा।
जमानत की शर्तें:
– _पीड़िता से दूरी_: सेंगर को पीड़िता के निवास स्थान से 5 किमी के दायरे में नहीं जाना होगा।
– _दिल्ली में रहना_: उन्हें अपील के निस्तारण तक दिल्ली में ही रहना होगा।
– _पासपोर्ट जमा_: सेंगर को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा।
– _पुलिस रिपोर्ट_: उन्हें हर सोमवार को सुबह 10 बजे स्थानीय पुलिस थाने में हाजिरी लगानी होगी।
– _सुरक्षा शर्तें_: सेंगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पीड़िता, उसकी मां या किसी भी गवाह से संपर्क करने या उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश नहीं करेंगे।
पीड़िता ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है और संसद भवन के सामने धरना देने की बात कही है।
Delhi News: उन्नाव रेप कांड, कुलदीप सेंगर को मिली सशर्त जमानत
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News Desk
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