अम्बरीष शर्मा राज्य ब्यूरो उत्तर प्रदेश यम आर जे न्यूज महराजगंज
लखनऊ।उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने स्थानांतरण नीति में बड़ा बदलाव किया है। वर्ष 2019 बैच तक भर्ती उप निरीक्षक और आरक्षी के सामान्य मामलों में अनुकम्पा आधार पर स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा, लेकिन वर्ष 2019 के बाद भर्ती उप निरीक्षक और आरक्षी के लिए अनुकम्पा स्थानांतरण केवल पति-पत्नी दोनों के पुलिस में नियुक्त होने पर ही संभव होगा।
नई नीति के अनुसार, कोई भी निरीक्षक या उप निरीक्षक अपने गृह परिक्षेत्र, गृह जनपद या सीमावर्ती जनपद में तैनात नहीं किया जाएगा। पति-पत्नी के अनुकम्पा स्थानांतरण प्रकरण में दोनों के पुलिस परिचय पत्र की पठनीय छायाप्रति अनिवार्य होगी। छूट केवल उन्हीं मामलों में मिलेगी जहां पति-पत्नी दोनों पुलिस विभाग में कार्यरत हों।
मुख्यालय डीजीपी यूपी लखनऊ में उपस्थित होने की अनुमति के साथ पूर्ण व अद्यावधिक सेवा विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा।
Lucknow News: उत्तर प्रदेश पुलिस: स्थानांतरण नीति में बड़ा बदलाव, अनुकम्पा स्थानांतरण के नए नियम लागू
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News Desk
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