मुन्ना अन्सारी सम्पादक एम आर जे न्यूज महराजगंज
कानपुर। जनपद कानपुर नगर में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सड़क हादसे में घायलों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। अब शहर के सभी अस्पतालों को सड़क हादसे में घायल व्यक्तियों का कैशलेस इलाज करना होगा। यह सुविधा दुर्घटना की तारीख से सात दिनों तक अधिकतम एक लाख पचास हजार रुपये तक का इलाज पूरी तरह कैशलेस दिया जाएगा¹।
डीएम के आदेश की प्रमुख बातें:
सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले से कोई पैसे नहीं मांगे जाएंगे।अस्पताल को इलाज का खर्च मोटर वाहन दुर्घटना निधि से मिलेगा, जिसका भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।यदि कोई अस्पताल इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो इसकी शिकायत सीएमओ अथवा जिलाधिकारी से सीधे की जा सकती है।घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले राहगीर, परिचित या परिजन से इलाज के नाम पर किसी प्रकार की धनराशि नहीं ली जाएगी।- डीएम ने सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम संचालकों को निर्देश दिए हैं कि इस व्यवस्था का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।
Kanpur News: कानपुर नगर में डीएम का बड़ा आदेश, सड़क हादसे में घायलों को मिलेगा कैशलेस इलाज
Published On:
News Desk
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