नितेश वर्मा उप सम्पादक एम आर जे न्यूज महराजगंज
कानपुर। साकेतनगर स्थित पार्क की जमीन को डॉ. बृजकिशोरी दुबे मेमोरियल स्कूल को आवंटित करने पर हाईकोर्ट ने केडीए को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने केडीए अधिकारियों और स्कूल संचालक अखिलेश दुबे की मिलीभगत की जांच के आदेश दिए हैं। प्रमुख सचिव आवास को अपर सचिव और मंडलायुक्त स्तर की दो सदस्यीय कमेटी गठित कर चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी
सूत्रों के अनुसार, केडीए के अधिकारियों की मिलीभगत से भू-माफियाओं ने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए, जबकि केडीए की ओर से पेश अधिवक्ता ने भी उन्हीं अधिकारियों का पक्ष लिया। बताया जा रहा है कि सरकार को भी केडीए उपाध्यक्ष और वीसी द्वारा लगातार ग़लत फीडबैक दी जाती रही है, जिसके चलते शहर में पार्कों और सरकारी जमीनों की लूट का सिलसिला जारी है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब इस पूरे प्रकरण में केडीए के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है
Kanpur News: साकेतनगर पार्क प्रकरण में हाईकोर्ट ने केडीए पर कड़ी निंदा की, अदालत ने जताई सख्त नाराजगी
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News Desk
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