नितेश वर्मा उप सम्पादक एम आर जे न्यूज महराजगंज
लखनऊ। लखनऊ प्रशासन ने आगामी त्योहारों और सार्वजनिक आयोजनों को देखते हुए सुरक्षा-व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 24 नवंबर से धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश 53 दिनों,अर्थात 15 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। जारी अधिसूचना के अनुसार,शहर में पांच से अधिक लोगों के एक स्थान पर जुटने पर प्रतिबंध रहेगा। गुरु तेग बहादुर जयंती,क्रिसमस और नववर्ष के दौरान भीड़-भाड़ और संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित स्थल को छोड़कर बिना अनुमति किसी भी तरह के प्रदर्शन,धरना या जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं,सुरक्षा कारणों से विधानभवन के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन शूटिंग पूरी तरह वर्जित कर दी गई है।
पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें और किसी भी कार्यक्रम या प्रदर्शन के लिए पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Lucknow News: उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू, 53 दिनों तक प्रभावी रहेगी
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News Desk
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